UP NEWS : देशभर मे बडी बडी परीक्षाओ और सबसे बडी परीक्षाए जैसे NEET, UPSC जैसे पेपर मे भी नकल और सेंध मारकर फर्जी तरीके से नौकरी हडपी जाती है, चाहे जिस कैटेगरी के युवा एवं युवतिया है, कुछ आरक्षण के साथ तो कुछ बिना आरक्षण के साथ खुब बढिया ढंग से फ्रांड करके नौकरी को हडप लेते है, फिर जॉच और अन्य चीजो के बाद मामला थम जाता है, जिसके बाद उनकी नौकरी भी नही जाती है, और सरकार के बीच मे इस जॉच एजेंसी को भी घुस देकर मामला ढंडा करवा दिया जाता है, पर अब ऐसा नही होने वाला है, एक बहुत ही बडा नियम कानून यूपी मे तैयार हो गया है, जिसके बारे मे आपको जानना जरुरी है।
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उत्तर प्रदेश मे योगी सरकार ने नकल और फ्रांड से नौकरी हथियाने वालो के लिए बहुत ही बडा नियम जारी कर दिया है, जिसके बाद मानो नकल माफिया और पेपर आउट कराने वालो के लाले पडने वाले है, पेपर लीक और नकल करने तथा कराने वालो के लिए उम्रकैद की सजा का प्रावधान रखा गया है, जिसके पकडे जाने पर 1 करोड जुर्मान तो लगेगा ही साथ ही साथ आजीवन कारावास की भी सजा मिलेगी। अध्यादेश 2024 लागू कर दिया है।
नकल माफिया के लिए कानून
राज्य सरकार द्वारा जारी इस नए कानून मे यह बताया गया है, की अगर कोई भी व्यक्ति नकल की कोशिश या किसी को नकल कराने की कोशिश करता है, तो प्रश्नपत्र की कापी बांटना या छात्रो को प्रश्नपत्र का लालच देकर अपने जाल मे फंसाने की कोशिश करते पकडा गया तो इसे ही अपराध की श्रेणी मे माना जाएगा।
इन पेपर पर रहेगी नजर
आयोजित होने वाली यूपी पुलिस भर्ती के साथ साथ प्रदेश मे जितनी भी सरकारी नौकरियो के लिए पेपर जारी किए जाते है, उसकी बकायदे नजर रखी जाएगी जिसमे पेपर बनने से लेकर पेपर आयोजित होने तक की पूरी जानकारी को साझा किया जाएगा, पुलिस प्रशासन के साथ साथ अन्य कई प्रकार के तंत्र इसमे सख्त कदम उठाते हुए अध्यादेश लागू किया है, ऐसे मे पकडे जाने की स्थिति मे माफी की कोई गुंजाइश नही रहेगी।