Doctor New Rules : कोलकाता मामले के बाद देश भर में कल हड़ताल, डॉक्टरों, नर्स के लिए 10 नए नियम लागू कर दिए गए है, ऐसे मे दोस्तों कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर की घटना के बाद अब देश भर में सभी डॉक्टर नर्स और मरीजों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 10 नए नियम लागू किया गया हैं आज ही कुछ नई गाइडलाइंस जारी की जिनके मुताबिक देखिए आप डॉक्टरों से अगर किसी भी अस्पताल में हिंसा हुई तो इसके लिए अस्पताल के हेड की जिम्मेदारी होगी और ऐसी किसी भी घटना पर हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा 6 घंटे के अंदर-अंदर एफआईआर दर्ज करवाना भी जरूरी होगा आइए देखते हैं केंद्र सरकार के जो नए दिशा निर्देश जारी किए हैं एक-एक करके सभी 10 पॉइंट को जानते हैं।
Doctor New Rules
अब अगर आज के बाद आप भी कहीं हॉस्पिटल में इलाज करवाने जाते हो तो डॉक्टर और नर्स के साथ आपका रवैया व्यवहार कैसा होना चाहिए ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए क्योंकि कई सारे मरीज जो होते हैं ना अपने आप को बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट करते है, और डॉक्टर नर्सेज के साथ बदसलूकी करते हैं मिसबिहेव करते हैं कुछ असामाजिक तत्व जो छोटे लोगों की कैटेगरी में आते हैं वो अक्सर आए दिन हॉस्पिटलों में हिंसा तोड़फोड़ करते रहते हैं औकात से बाहर निकल जाते हैं तो ऐसे लोगों ख्याल में रखने के लिए आज केंद्र सरकार की तरफ से ये कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं।
डाक्टरो के लिए नई गाइडलाइन्स जारी
केंद्र सरकार की तरफ से आज कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई है जिसके मुताबिक डॉक्टरों पर अगर हिंसा हुई तो 6 घंटे के अंदर-अंदर एफआईआर दर्ज होगी आपको बताऊंगा दोस्तों कल भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के लाल किले से पीएम मोदी ने इनडायरेक्टली इस मामले का जिक्र करते हुए कहा था कि महिलाओं पर राक्षसी कृत्य करने वालों को दंडित किया जाए सजा की व्यापक चर्चा हो ऐसे आरोपियों को तुरंत फांसी पर लटका दिया जाए।
अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी मेडिकल संस्थानों का आदेश जारी करते हुए कहा कि अगर संस्थान पर हमले होते हैं तो 6 घंटे के अंदर संस्थान प्रमुख एफआईआर अवश्य दर्ज करवाएं स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सभी स्वास्थ्य संस्थानों को कॉलेज मेडिकल इंस्टिट्यूट वगैरह सबको ये नोटिस भेज दिया है इसके अलावा भी हाल ही में एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन यानी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी की गई थी सरकार के द्वारा इनकी कुछ मांगे हैं।
अस्पताल साल में ओपीडी वार्ड कैजुअल्टी हॉस्टल क्वार्टर्स अन्य खुले क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाएं और निगरानी के लिए सभी संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाने चाहिए मेडिकल छात्रों के खिलाफ हिंसा की किसी भी घटना की तुरंत जांच की जानी चाहिए पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जानी चाहिए और घटना पर विस्तृत रिपोर्ट 48 घंटे के भीतर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन को भेजी जानी चाहिए।
स्टूडेंट के लिए भी नए नियम जारी किए एफएम जीई एग्जाम के लिए अब एग्जाम देने के लिए अधिकतम 3 साल और छह अटेंप्ट ही मिलेंगे एफएम जीई यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम के लिए एनएमसी की तरफ से ये गाइडलाइन जारी की गई थी बाकी आज भी देश भर के कई अस्पतालों में हड़ताल का माहौल रहा।