Digital Media Policy : योगी सरकार लेकर आई नया कानून, सोशल मीडिया वाले हो जाएं सावधान यूपी में सोशल मीडिया पर आपत्ति जनक पोस्ट डालने वालों की अब खैर नहीं योगी सरकार लेकर आ गई नया कानून सुनकर काप उठे सोशल मीडिया यूजर्स सावधान और सतर्क रहे यूपी में किया कांड तो भुगतनी पड़ेगी सजा सोशल मीडिया पर कई तरह के पोस्ट वायरल होते रहते हैं, चाहे वह सही हो या गलत लेकिन अब उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया पर आपत्ति जनक पोस्ट डालने वालों की खैर नहीं है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर देश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दे दी गई है।
Digital Media Policy
इस नीति में सोशल मीडिया पर काम करने वाली एजेंसी और फर्म को विज्ञापन की व्यवस्था की गई है इसके साथ ही अभद्र या राष्ट्र विरोधी पोस्ट डालने वालों पर सख्त कानूनी कारवाई के प्रावधान भी निर्धारित कर दिए गए हैं दरअसल उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 के तहत सोशल मीडिया पर अभद्र या राष्ट्र विरोधी पोस्ट डालने पर कानूनी कारवाई के प्रावधान किए गए हैं।
अभी सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर पुलिस द्वारा आईटी एक्ट की धारा 66 ई और एफ के तहत कार्रवाई की जाती है अब प्रदेश सरकार पहली बार ऐसे मामलों पर नियंत्रण के लिए नीति ला रही है इसके तहत दोषी पाए जाने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है।
सोशल मिडिया पर नया कानून
इसके अलावा भद्र और अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि के मुकदमे का सामना भी करना पड़ सकता है केंद्र सरकार ने ऐसी हरकतों पर अंकुश लगाने के लिए 3 साल पहले इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड जारी किए थे दरअसल लोकसभा चुनाव नतीजों के साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा पार्टी को इस बार 29 सीटों का नुकसान हुआ हार की बड़ी वजह सोशल मीडिया में विपक्ष का भारी पड़ना माना गया इसके बाद से ही यूपी की योगी सरकार भी होमवर्क में जुट गई थी।
सोशल मिडिया से लाखो कमाए
सरकार के कामकाज का प्रचार प्रभावी तरीके से करने के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी तैयार की गई है जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस को हर महीने 8 से ₹10 लाख तक मिल सकते हैं यूपी की कैबिनेट ने सोशल मीडिया पॉलिसी को पास किया कैबिनेट की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र नहीं हुआ लेकिन सरकार ने इसे पास कर दिया है।
यहां तक कि विदेशों में रहने वाले उत्तर प्रदेश के निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी विभाग ने सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स के आधार पर इन्फ्लुएंस एजेंसियों फर्मों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया है नीति में कहा गया है कि श्रेणी के अनुसार साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहने के लिए कहा गया है पार्टी हाई कमांड का निर्देश है कि नेता सोशल मीडिया पर सरकार की योजनाओं का बढ़ चढ़कर प्रचार और प्रसार करें यानी कि एक तरफ तो योगी सरकार रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है तो वहीं दूसरी ओर आपत्ति जनक पोस्ट करने वालों पर भी कड़े नियम तैयार कर दिए हैं।
धन्यवाद
हार्दिक शुभकामनाएं 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹☂️