Vehicle Scrappage Policy India: पुरानी गाड़ी चलाने वालों के लिए खुशखबरी देश में पुरानी कार चलाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है संभव है कि अब 15 से 20 साल पुरानी कारों को भी आप चला सकेंगे आप सड़कों पर दौड़ा पाएंगे यह खबर उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी कार को अच्छे से मेंटेन किया है सरकार स्क्रैप पॉलिसी में कारों के अनिवार्य डी रजिस्ट्रेशन के लिए उनकी उम्र नहीं बल्कि फिटनेस को आधार बनाने पर विचार कर रही है केंद्र की स्क्रैप पॉलिसी के तहत 15 साल से पुरानी कमर्शियल और 20 साल से पुरानी प्राइवेट कारों को डी रजिस्टर करवाना अनिवार्य है।
Old Car Policy
राजधानी दिल्ली में तो यह नियम और सख्त है दिल्ली में 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को अनिवार्य रूप से डी रजिस्टर कराना होता है, अब राहत की बात यह है कि सड़क परिवहन मंत्रालय ने गाड़ियों की एंड ऑफ लाइफ पॉलिसी में बदलाव की संकेत दिए है, अगर यह नियम लागू हुआ तो कारों की उम्र नहीं बल्कि फिटनेस अब मायने रखेगी एक अनुमान के मुताबिक देश भर में इस वक्त लगभग 1 करोड़ 20 लाख से अधिक पुरानी गाड़ियां हैं, इस नियम के मुताबिक यह कार स्क्रैप के लिए तैयार है जबकि सरकार की तरफ से सर्टिफाइड स्क्रैप सेंटर में 2023 में सिर्फ 44000 गाड़ियां स्क्रैप की गई है।
कार स्क्रैप पालिसी
एक करोड़ 20 लाख गाड़ियां स्क्रैप के लिए तैयार है लेकिन स्क्रैप सेंटर में मात्र 44000 गाड़ियां पहुंची हैं ऐसे में अगर सरकार पॉलिसी में बदलाव करती है तो इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी देश में स्कैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तैयार नहीं है ऐसे में अगर सरकार पॉलिसी में बदलाव करती है तो इससे उन लोगों को काफी राहत मिलेगी जिनकी कार भले ही पुरानी हो गई हो लेकिन वह अपनी गाड़ी का पूरा ख्याल रखते हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर वह इन गाड़ियों को भी सड़कों पर दौड़ा सकेंगे भले ही गाड़ी 10 से 15 साल पुरानी क्यों ना हो।