Coaching New Guidelines : कोचिंग सेंटर्स टीचर और स्टूडेंट के लिए सरकार ने लागू किये 10 नए नियम अगर आप एक स्टूडेंट हो कोचिंग इंस्टिट्यूट में कोचिंग के लिए जाते हो या आप एक टीचर हो कोचिंग इंस्टिट्यूट में पढ़ाते हो तो दोनों ही के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट अपडेट सरकार की तरफ से कुछ नए नियम जारी किए गए हैं तो चलिए देखते हैं कोचिंग सेंटर्स को लेकर जो गवर्नमेंट ने ये नई गाइडलाइन जारी किए हैं इसमें एक तो कहा गया कि कोचिंग सेंटर्स अब 100% सिलेक्शन या जॉब गारंटी जैसा दावा नहीं कर सकते हैं केंद्र सरकार की तरफ से इस संबंध में नई गाइडलाइन नई नियमावली जारी की गई है।
Coaching New Rules
जो कोचिंग इंस्टिट्यूट के टॉपर्स स्टूडेंट होंगे उनकी फोटो का इस्तेमाल कोचिंग इंस्टिट्यूट उन की बिना परमिशन के नहीं कर पाएंगे पब्लिकली अखबार एडवर्टाइजमेंट में उनकी फोटो नहीं छाप पाएंगे जब तक कि मतलब स्टूडेंट की परमिशन ना हो समझ रहे हो तो ये कुछ नए नियम लागू किया है टोटल 10 बड़ी गाइडलाइंस जारी की है, दोस्तों मैं आपको एक-एक करके सभी बड़े पॉइंट बताऊंगा कोचिंग सेंटर्स के लिए और ये ना सिर्फ कोचिंग सेंटर के मैनेजमेंट के लिए हैं बल्कि वहां पढ़ाने वाले टीचर्स और वहां पढ़ने वाले विद्यार्थी स्टूडेंट्स छात्र-छात्राओं को भी ये नई गाइडलाइन नए नियम जरूर जान लेने चाहिए।
क्योंकि जहां आप कोचिंग पढ़ने जा रहे हो वहां के लिए सरकार ने क्या नए नियम जारी किए हैं यह जानना तो आपका हक बनता है अधिकार बनता है राइट तो सरकार ने एक नया नियम यह भी लागू कर दिया अब अगर कोई कोचिंग इंस्टिट्यूट भ्रामक विज्ञापन यानी कि फर्जी एडवर्टाइजमेंट वगैरह चलाते हैं तो भी कोचिंग संस्थान की खेर नहीं अब ₹1 लाख तक का जुर्माना लगेगा सीसीपीए की तरफ से ये नई गाइडलाइन जारी की गई सीसीपीए यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की ओर से अब क्या-क्या एक्शन हो सकता कोचिंग इंस्टीट्यूट पर ₹1 लाख से लेकर लगातार वायलेशन करने पर ₹10 लाख तक का जुर्माना लग सकता है।
कोचिंग सेंटर वालो के लिए नई गाइडलाइन्स
उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है इसके अलावा भी सीसीपीए ने अपनी गाइडलाइंस में कई सारी बातें कही हैं जैसे कि कोचिंग सेंटर उनके एंडोर्समेंट विज्ञापन और क्लेम्म होनी चाहिए कोर्स से जुड़े फर्जी क्लेम कोर्स की समय अवधि फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम कोर्स छोड़ने के नियम और शर्तें सक्सेस से जुड़े गलत क्लेम अलग-अलग परीक्षाओं से जुड़े अस्पष्ट और भ्रामक क्लेम वहीं सीट भरने वाली है इस तरह की फॉल्स अर्जेंसी का विज्ञापन आदि भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंतर्गत आएंगे कई सारे कोचिंग इंस्टिट्यूट एड में लिखते हैं ना हरी अब 100 सीट्स लेफ्ट ओनली तो ये चीजें भी अब कोचिंग इंस्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे।
नई गाइडलाइन्स ध्यान दें
जो कोचिंग सेंटर्स के लिए सरकार ने गाइडलाइंस में 10 नए पॉइंट जारी किए हैं पहला कोचिंग सेंटर्स अपने कोर्सेज उनकी अवधि फैकल्टी फी स्ट्रक्चर सिलेक्शन रेट एग्जामिनेशन रैंकिंग और रिफंड पॉलिसी को लेकर झूठे वादे नहीं कर पाएंगे दूसरा कोई भी कोचिंग सेंटर जॉब सिक्योरिटी और सैलरी बढ़ने की गारंटी नहीं दे सकता है तीसरा कोचिंग सेंटर्स बिना लिखित कंसेप्ट के टॉपर्स का नाम फोटो और टेस्टिमोनियल इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
चौथा अगर कोई कोचिंग सेंटर किसी टॉपर स्टूडेंट्स का नाम अपने प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करता है तो उस कैंडिडेट के सिलेक्शन के बाद उसकी लिखित परमिशन लेनी होगी पांचवां कोचिंग सेंटर्स को अपने कोर्सेस से जुड़े सभी जरूरी जानकारी स्टूडेंट्स को बतानी होगी छठा कोचिंग सेंटर्स को यह भी बताना होगा कि टॉपर्स उनके यहां किस कोर्स में एनरोल्ड थे यानी उन्होंने किस कोर्स के लिए एडमिशन लिया था सातवां टॉपर्स को लेकर कोचिंग सेंटर्स को स्पष्ट डिस्क्लेमर छापने होंगे उन्हें यह बताना होगा कि जिस टॉपर को वह कोचिंग प्रमोशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनके लिए किस कोर्स से और कितने समय के लिए जुड़ा था।
आठवां यह गाइडलाइंस काउंसिल स्पोर्ट्स और क्रिएटिव एक्टिविटीज के लिए नहीं है नौवां कोचिंग सेंटर्स को अपनी सर्विस फैसिलिटी रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक तमाम जानकारियां स्टूडेंट के साथ शेयर करनी होगी और अंतिम 10वां नया नियम यह है कि कोचिंग सेंटर्स को यह भी बताना होगा कि उनका कोर्स एआईसीटी यूजीसी जैसी किसी अथॉरिटी से मान्यता प्राप्त है या नहीं।