Big Bad News : 1 अप्रैल 2025 से नए नियम लागू होने वाले है, जिसको लेकर बहुत ही बडी अपडेट अभी हाल ही मे जारी की गई है, आइए जानते है, कुछ जरुरी बिन्दुओ के बारे मे जी हां दोस्तों अब आपका ढाबा, होटल, रेस्टोरेंट वगैरह पर खाना खाना महंगा होगा। क्योंकि होटलों के लिए 1 अप्रैल 2025 से ही बड़े बदलाव नए नियम लागू होने जा रहे हैं। दरअसल सरकार ने GST के कुछ नए प्रावधान लागू करने का फैसला किया है। जिसके चलते एक तो अब बड़े होटलों में खाना खाना महंगा होगा क्योंकि वहां पर आपको 18 प्रतिशत तक जीएसटी देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप कहीं छोटे रेस्टोरेंट में भी जाओगे ना तो वहां भी आपको 5 प्रतिशत अतिरिक्त जीएसटी टैक्स देना पड़ेगा।
एमनेस्टी स्कीम में भी आखिरी तारीख 31 तय की गई है क्या है यह स्कीम और 1 अप्रैल 2025 से ही होटल पर लगने वाले जीएसटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था में क्या-क्या बदलाव होने जा रहे हैं आइए देखते हैं थोड़ी इंफॉर्मेशन विस्तार से और हां वैसे जो लोग अपना खुद का कोई बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए भी एक बड़ी खबर आ रही है साल 2025 से ही बिजनेस को लेकर भी जीएसटी के लिए कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं।
Big Bad News
एक तो सरकार ने फैसला लिया है 20 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले जीएसटी कारोबारियों के लिए यह बड़ा अपडेट सामने आया है, नए साल 2025 में मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी एमएफए अनिवार्य होगा इसके अलावा भी नए साल 2025 में ई वे बिल और ई इन्वॉइसिंग सिस्टम को लेकर भी एक नया अपडेट जारी हुआ। जिसके तहत 20 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर पर एमएफए 2025 लागू होगा और 5 करोड़ से ज्यादा का टर्न ओवर रहा तो एमएफए 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा फर्जी बिलिंग को रोकने और सिक्योरिटी को चौक च बंद करने के लिए सरकार जीएसटी में यह नया नियम लागू करने जा रही है। और नए सिस्टम में चालान भी डेट के 180 दिनों के भीतर ईवे बिल जनरेट नहीं होगा वहीं चालान डेट के सिर्फ 360 दिनों तक ही ईवे बिल एक्सटेंड हो सकेगा।
GST को लेकर नया नियम
होटल्स वगैरह हैं, रेस्टोरेंट ढाबा वगैरह इन इंडस्ट्री के लिए भी सरकार 1 अप्रैल से GST को लेकर कुछ नए नियम लागू करने जा रही है एक तो बड़े होटल जिनमें किसी भी रूम का तय किराया अगर 7500 से ज्यादा है ठीक है तो ऐसे में वहां मौजूद रेस्टोरेंट पर खाना खाने पर आपको 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा वही अगर 7500 से कम का है, तो आपको 5 प्रतिशत जीएसटी टैक्स पे करना पड़ेगा। इसमें एक प्रावधान यह भी होगा कि ऐसे होटल के रेस्टोरेंट जहां 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा ना उन्हें आईटीसी का लाभ भी मिलेगा।
24 दिसंबर 2024 को बीते महीने भी जीएसटी काउंसिल की जो 55 वं मीटिंग हुई थी उसमें कुछ फैसले लिए गए थे आपको पता होगा पॉपकॉर्न वगैरह पर जीएसटी बढ़ाया था पुरानी गाड़ियों के बेचने पर डीलर पर लगने वाले जीएसटी में भी बढ़ोतरी की थी।