Birth & Death Certificate : जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र इस एप से बनाए आफिस जाने की जरुरत नही अब

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घर बैठे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सीआरएस ऐप का लॉन्चिंग पिछले मंगलवार को कर दिया अब सीआरएस ऐप क्या है सीआरएस का फुल फॉर्म सेंट्रल सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है इसमें क्या होगा आपको बता दूं कि आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाते थे, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते थे इसके लिए काफी भाग दौर करना पड़ता था जहां-तहां ऑफिसों में संपर्क करना पड़ता था अब क्या है कि आप घर बैठे जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।

birth and death certificate
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Birth & Death Certificate

सीआरएस ऐप में क्या करना होगा कि आपको उसमें तय परफॉर्मा में आपको अप्लाई करना होगा उस ऐप में अप्लाई करेंगे तो आपके पास वैध्य डॉक्यूमेंट होना चाहिए जैसे किसी बच्चे का आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके माता या पिता का आपको आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, पासपोर्ट, पानी का बिल इन सभी जितने भी मैंने आपको बताया उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए।

उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट भी आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और जब उस ऐप में अप्लाई करेंगे तो आपको अब ऑनलाइन ही बनके मिल जाएगा जन्म प्रमाण पत्र लेकिन इसके लिए तय क्या किया गया है कि 21 दिन के अंदर बच्चा जो जन्म लेता है उसके 21 दिन के अंदर में आपको अप्लाई करना है।

जन्म एवं मृत्यू प्रमाण पत्र प्रक्रिया

इस ऐप में डॉक्यूमेंट के साथ और आपको जन्म प्रमाण पत्र मिल जाएगा डाउनलोड आप कर सकते हैं। दूसरा बता दूं आपको मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए तो मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी कोई किसी की मृत्यु होती है जैसे घर पे होती है ये अगर घर पे होता है नॉर्मल डेथ होता है तो आप 21 दिन के अंदर में जिसकी मृत्यु हो गई है उसका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पानी का बिल, बिजली का बिल, राशन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड इन सभी में से कोई एक भी डॉक्यूमेंट है तो उसके साथ आप अप्लाई करेंगे और आपका मृत्यु प्रमाण बनके तैयार रहेगा।

आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन यह प्रक्रिया आप जन्म या मृत्यु के 21 दिन के अंदर करना पड़ेगा अब आते हैं 21 दिन पार कर जाएगा तो क्या होगा तो 21 दिन के पार कर जाएगा उसके बाद एक साल के अंदर का है उसके लिए भी सेम सिस्टम है लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा डिले फीस जमा करना पड़ेगा और नॉन अवेलेबिलिटी फॉर्म यानी फॉर्म 10 आपको भरना पड़ेगा। भर के देना पड़ेगा तब जाके आपका जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा तो लेट करेंगे तो उसका चार्ज आपका अलग हो जाएगा डिले चार्ज भी लगेगा जितना ज्यादा लेट होगा उतना डिले चार्ज लगेगा।

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नमस्ते मै आशुतोष मिश्र प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हुँ, 7 साल से मै पत्रकारिता के क्षेत्र मे कार्यरत हुँ, DainikBhaskar, Amarujala, SarkariHelp जैसी वेबसाईट के साथ कार्य कर चुका हुँ, हम प्रतिदिन नौकरी, भर्ती, ब्रेकिंग न्यूज, राज्य खबरो को आप तक पहुचाते है। हमारा लक्ष्य सही और उचित जानकारी प्रस्तुत करना।

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