Marriage New Law : शादी विवाह मे नया नियम जानलो लडका, लडकी सभी ध्यान दें कोर्ट का आदेश

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शादी विवाह से सम्बन्धित सरकार द्वारा अब कुछ नए नियम लागू किए गए है, ऐसे मे बडी संख्या मे लोगो को इस बारे मे जानकारी नही होगी बल्कि यह नया नियम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू किया जाएगा वही आपको भी इस नए शादी विवाह के अन्तर्गत वाले सभी जरुरी खबरो और नियम के साथ साथ कोर्ट आदेश के बारे मे किसी भी शादी के करने से पहले इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है, समाज मे फैली फर्जी शादी सम्बन्धित केस के लिए यह किसी अनोखे से कम नही है।

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अब दहेज का फर्जी केस करने वालो के लिए नया नियम लागू होन वाला है, क्योकी अभी कानपुर के जिला अधिकारी की तरफ से इन नए अधिनियम के लिए आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमे प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अन्तर्गत यह आदेश जारी किया गया और तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया है, इसमे अब प्रत्येक शादी मे लडकी और लडके दोनो पक्षो को मिलने वाले गिफ्ट के बारे मे जानकारी देनी होगी अब।

नया मैरिज कानून से लाभ

इस नए नियम कानून के बनाने के पीछे का लक्ष्य यह है, की वर्तमान मे अधिकतर लोगो के घरो मे शादी के कुछ ही दिन बीतते है, जिसके बाद लडके या लडकियो द्वारा प्रताणना शुरु कर दी जाती है, जिससे बाद मैटर बढते बढते कोर्ट तक जा पहुचता है, फिर फर्जी प्रक्रिया के माध्यम से इसकी सुनवाई होती है, जिसमे दहेज के फर्जी मुकदमे मे लोग उलझ जाते है, ऐसे मे दहेज सम्बन्धित इस नियम के बाद किसी भी प्रकार को कोई लिखित निरुप दोनो पक्ष और सरकार के पास सुरक्षित रहेगे जिस स्थिति मे भविष्य मे दहेज सम्बन्धित मैटर मे यह निर्यायक सिद्ध होगा।

सुप्रीम कोर्ट का बडा फैसला

अब मुस्लिम महिलाओ को भी तलाक के बाद गुजारा भत्ता मिरेगा सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है। अब मुस्लिम महिलाए भी गुजारा भत्ता मांग सकेगी, सेकुल कानून ही चलेगा अब भारत मे। सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 125 का जिक्र भी किया जिसमे तलाकशुदा मुस्लिम महिला भी सीआरपीसी के 125 के तहत दावा कर सकती है।

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नमस्ते मै आशुतोष मिश्र प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हुँ, 7 साल से मै पत्रकारिता के क्षेत्र मे कार्यरत हुँ, DainikBhaskar, Amarujala, SarkariHelp जैसी वेबसाईट के साथ कार्य कर चुका हुँ, हम प्रतिदिन नौकरी, भर्ती, ब्रेकिंग न्यूज, राज्य खबरो को आप तक पहुचाते है। हमारा लक्ष्य सही और उचित जानकारी प्रस्तुत करना।

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