पेट्रोल पंम्प मे तेल की कालाबाजारी के साथ साथ अवैध रुप से इस्तेमाल करने के मामले को देखते हुए एक बहुत ही बडा ऐलान किया जा चुका है, जिसको लेकर बहुत ही बढिया नियम को लागू कर दिया है, अधिकतर लोगो को इस नए नियम के बारे मे विस्तार से जानकारी नही है, तो उनके लिए यह जरुरी खबर हो सकती है।
गौतमबुद्धनगर जिले के जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और हेल्मेट न पहनने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिलाधिकारी ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को आदेश जारी किया है कि आगामी 26 जनवरी 2025 से “नो हेल्मेट, नो पेट्रोल” नीति को कठोरता से लागू किया जाए। इसके अंतर्गत, किसी भी दोपहिया वाहन चालक को बिना हेल्मेट पहने पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।
यह कदम सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है।
पेट्रोल पर नया नियम
जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 और उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली 1998 के नियम 201 के तहत मोटरसाइकिल चालकों और उनके सवारियों के लिए हेल्मेट पहनना अनिवार्य किया गया है, जो भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए। इस नियम का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 177 के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है। यह नियम सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
जिलाधिकारी मनीष कुमार ने पेट्रोल पंप संचालकों को आदेश दिया है कि अगले सात दिनों में अपने पंपों पर स्पष्ट और बड़े होर्डिंग्स लगवाए जाएं, जिन पर यह संदेश हो कि बिना हेल्मेट पहने हुए वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। यह नियम 26 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। इसके अलावा, पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरे भी सक्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में फुटेज के आधार पर उचित कार्रवाई की जा सके।
सख्ती से होगा पालन
पेट्रोल पंपों पर पहुंचे वाहन मालिकों ने इस नए नियम का स्वागत किया और कहा कि इससे सड़क सुरक्षा में महत्वपूर्ण सुधार होगा। कई चालक ऐसे भी थे जिन्होंने बिना हेलमेट के आने पर अन्य चालकों से हेल्मेट उधार लेकर पेट्रोल भरा। अब, यह नियम कड़ाई से लागू किया जाएगा, ताकि हेल्मेट पहनने की आदत को मजबूती से बढ़ावा दिया जा सके और सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।