UP Teacher Bharti : इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा काफी लम्बे समय समे 2018 की शिक्षा भर्ती के अन्तर्गत निर्णय कोर्ट द्वारा नही हो पा रहा था ऐसे मे सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद के आदेश के बाद 2018 की भर्ती के लिए जितने भई पद खाली पडे है, उन्हे भरे जाने के लिए आदेश दे दिया जा चुका है, ऐसी स्थिति मे 27713 पदो पर भर्तिया जारी की जा सकती है, जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण इस भर्ती के अन्तर्गत विस्तृत जानकारी को नीचे विस्तार से बताया है।
UP Teacher Bharti
कोर्ट द्वारा निर्णय लेने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद् को 2018 की भर्ती जिसमे 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती मे खाली पडे 27,713 पदो पर फिर से भर्ती परीक्षाए कराने के लिए निर्देश जारी किया जा चुका है, इसमे उम्मीदवारो को अधिकतम आयु सीमा मे छूट दी जाएगी। न्यायालय ने कहा है कि यदि इस सम्बन्ध में कोई कानूनी बाधा न हो तो एटीआरई कराने का निर्णय दो महीने के भीतर लिया जाए।
अध्यापक भर्ती मे कोर्ट का निर्णय
एकल पीठ के वर्ष 2018 के उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई थीं जिसमें 21 मई 2018 के शासनादेश को निरस्त करते हुए सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के न्यूनतम अंक को सामान्य व आरक्षित वर्ग के लिए क्रमशः 45 व 40 बरकरार रखने का आदेश दिया गया था। 21 मई 2018 के शासनादेश के तहत न्यूनतम अंक को क्रमशः 33 व 30 कर दिया गया था।