प्राइवेट नौकरी और सरकारी सभी तरह के कर्मचारियों के लिए PF खाते से जुड़े 2 नए नियम सभी प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के सभी तरह के कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ की तरफ से दो बड़ी खुशखबरी जारी की गई है और सरकार के इस फैसले से तकरीबन हमारे देश के 6 करोड़ से भी ज्यादा ईपीएफओ के सदस्यों को फायदा होगा मतलब जो भी पीएफ खाताधारक हैं उनके लिए सरकार की तरफ से ये अच्छे फैसले लिए गए हैं केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडवीया की तरफ से ऑफिशियल इस बात की घोषणा की गई है।
Government Big Update
6 करोड़ से ज्यादा ईपीएफओ मेंबर्स के लिए गुड न्यूज़ यह है ईडीएआई स्कीम के तहत बीमा योजना का लाभ सरकार ने बढ़ा दिया है ईडीएआई मतलब कर्मचारी जमा संबंध बीमा योजना को सरकार ने 28 अप्रैल 2024 से पिछली तारीख से बढ़ा दिया है मतलब यह है दोस्तों कि ईपीएफओ सदस्यों को अब 28 अप्रैल 2024 से ही बढ़ा हुआ बीमा का लाभ मिलेगा। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडवीया ने ईडीएआई योजना के तहत ईपीएफओ सदस्यों के लिए बीमा योजना का लाभ बढ़ाकर करने की घोषणा की है, और यह जो बढ़ोतरी है इसी साल अप्रैल 2024 से ही बढ़ी हुई मानी जाएगी और इससे कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा भी बढ़ेगी और बीमा योजना का लाभ भी ज्यादा कर्मचारियों को ज्यादा समय तक मिल पाएगा।
नौकरी वालो को लेकर बडा फैसला
पहला फैसला तो यह है इसके अलावा भी कर्मचारियों की सेवा की शर्त में भी बदलाव किया गया है इस योजना में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव यह है पहले किसी प्रतिष्ठान में 12 महीने की निरंतर सेवा कंपलसरी थी लेकिन अब इसमें ढील दी गई इसका मतलब यदि कोई कर्मचारी नौकरी बदलता भी है तो भी उसे इस योजना का लाभ मिल पाएगा पहले नियम यह था कि कम से कम 12 महीने किसी एक कंपनी में काम करना अनिवार्य होता था। लेकिन अब जरूरी नहीं 12 महीने पहले से आपने जॉब छोड़ दी तब भी आपको ये ईपीएफओ ईडीएआई बीमा स्कीम का लाभ मिल पाएगा है ना अच्छा इसके अलावा भी दोस्तों ईपीएफओ की तरफ से अकाउंट से पैसों की निकासी यानी कि विड्रॉल करने के नियम भी बदल दिए हैं।
पीएफ खाता वालो नया नियम
अब देखिए विड्रॉल में क्या-क्या नियमों में बदलाव किया किया है पहला तो यह कि ईपीएफ से आंशिक निकासी के लिए ईपीएफ सदस्य को ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा एजुकेशन घर खरीद निर्माण सादी इलाज वगैरह किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए पैसों की निकासी की जा सकेगी वहीं ईपीएफ के निकासी के नए नियमों के मुताबिक ईपीएफ खाताधारक रिटायरमेंट से 1 साल पहले 90 प्रतिशत तक की निकासी कर सकते हैं। और 90 फीसदी की निकासी के लिए सदस्य की आयु 54 साल से ज्यादा होनी चाहिए यह भी नियम में इसमें बदलाव है और वहीं आज के समय जो कई कंपनियों में छटनी होती है नौकरियों से बाहर निकाल देती हैं तो ऐसे में ईपीएफओ के नए नियम के मुताबिक अगर कोई कंपनी ने कर्मचारियों की छटनी करती है और कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले बेरोजगार हो जाता है तो भी वह अपने ईपीएफ फंड से पूरे पैसे निकाल सकता है।