Online Payment Bad News : GST Council की बैठक में Online Payment पर GST को लेकर बड़ा फैसला जीएसटी काउंसिल की बैठक में डेबिट और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन को लेकर बड़ा फैसला होना था सवाल था जीएसटी लगने या ना लगने को लेकर बैठक तो हो गई तो क्या आप ₹2000 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की मर्चेंट फीस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाई जाएगी इस फैसले पर सबकी नजर टिकी हुई थी लेकिन आज की जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह प्रपोजल फिटमेंट कमेटी को भेज दिया गया है।
Online Payment Bad News
पेमेंट एग्रीगेटर से इस कमाई पर 18% जीएसटी लिए जाने की बात सामने आ रही थी हालांकि इसका दावा किया जा रहा था कि जीएसटी लेने पर ग्राहकों पर असर पड़ने की संभावना नहीं है दरअसल सूत्रों के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह बात हुई कि ₹2000 अगर एक मर्चेंट को पेमेंट राशि स्वीकार करने में मदद करते हैं, तो इसमे मार्चेंड वालो को 18 प्रतिशत चार्ज देना पडेगा।
दरअसल पेमेंट एग्रीगेटर अपनी सर्विस देने के लिए मर्चेंट से कुछ पैसे लेते हैं यह हर लेनदेन का 0.5 से 2 फीसदी होता है हालांकि ज्यादातर एग्रीगेटर इसे 1 फीसदी पर रखते हैं सरकार जो सर्विस टैक्स लेती है वह 0.5 से 2 फीसदी वाली रकम पर ही लेती है, इसलिए आम लोगों पर इसका सीधा असर नहीं होगा लेकिन छोटे दुकानदारों के लिए यह परेशानी खड़ी हो सकती है। जीएसटी काउंसिल की बैठक आज वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी इस बैठक में बीमा पॉलिसीज पर जीएसटी दरों का ध्यान भी केंद्रित किया गया और ग्राहकों के हित में महत्त्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए।
GST काउंसिल का फैसला
डेबिट और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन का फैसला बेहद अहम माना जा रहा था और अब इसे फिटमेंट कमेटी को भेज दिया गया है तो 18 प्रतिशत जीएसटी के फैसले पर फिटमेंट कमेटी आखिर क्या डिसाइड करती है और डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया पर इस फैसले का क्या कुछ असर होता है यह सब कुछ अभी देखा जाना बाकी है।